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होलीफेथ कान्वेन्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल गढ़ाकोटा में संचालित एलपीजी गैस किट की 01 ईको वाहन जप्त

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IMG 20260709 204739सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 * स्कूल में अध्ययनरत ऐसे छात्र-छात्रायें जो स्कूली वाहनों से स्कूल आते-जाते है, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर गढ़ाकोटा जिला सागर मे स्कूली वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। ईको वाहन क्रमांक MP04CS6030 जो स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने का कार्य कर रही थी, उसे गढ़ाकोटा में रोककर चैक किया गया। उक्त वाहन के चालक से वाहन के कागजात मांगे गये तो उन्होंने कोई भी दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किये। वाहन के पीछे के भाग की डिक्की के गेट को खोलकर देखा गया तो वाहन में एल.पी.जी. गैस किट लगी हुई थी। अर्थात् वाहन को एल.पी.जी. गैस से चलाया जा रहा था। उक्त वाहन इस कार्यालय में प्रायवेट श्रेणी में पंजीकृत होकर अनाधिकृत तरीके से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने का कार्य कर रही थी। जो कि मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है। क्योंकि जो वाहन जिस कार्य के लिए पंजीकृत होता है, उस वाहन का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जा सकता है। इस कारण मारूति वेन क्रमांक MP04CS6030 को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 207 के तहत् जप्तकर कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर के परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। लगातार चैकिंग के बाद भी कुछ वाहनस्वामियों द्वारा गैस किट लगाकर स्कूलों में वाहन संचालित किये जा रहे है, जो बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है, एवं सुरक्षा मानकों के विपरीत है, बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते समस्त अभिभावकों से अपील की जाती है कि वह बच्चों को ऐसे स्कूली वाहन में स्कूल न भेजे जो एलपीजी गैस किट से संचालित है, या अनफिट प्रतीत होते है। पूर्व से जप्त 03 स्कूल बस, 03 आटो रिक्शा, 04 मारूति वेन, 04 ई-रिक्शा, 02 यात्री बसों से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् 08 वाहनों से रू. 113000/- (एक लाख तेरह हजार रूपया) जुर्माना वसूला गया है। होलीफेथ कान्वेन्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल, गढ़ाकोटा में संचालित उक्त ईको वाहन चैकिंग के दौरान जप्त की गई है, जिसमें एलपीजी गैस किट लगी हुई थी। स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा स्कूल के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, सागर को इस कार्यालय द्वारा पत्र लिखा गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वह स्कूल बसों का संचालन उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुआं का पालन करें, तथा वाहन में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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